विकलांग नागरिक रेल यात्रा रियायते उपलब्ध कराने हेतु सामान्य नियम विकलांग व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिको के लिए टिकट बुकिंग रियायत केवल मेल/एक्सप्रेस के मूल किराये पर दी जाती है और गाड़ियों के किस्म अर्थात मेल/एक्स.या सवारी गाड़ी जिससे यात्री यात्रा करते हैं। सुपर फास्ट,आरक्षण प्रभार और संरक्षा सरचार्ज इत्यादि में रियायत की अनुमति नहीं दी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों, को छोड़कर, राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में रेल किराये में कोई रियायत नहीं दी जाती है। वरिष्ठनागरिकों,शारीरिकविकलांग,अंधे,मानसिकरोगी,हृदय रोगी,किडनी रोगी,कैंसर तथा थैलसिमिया जैसे जटिल सोगी को छोड़कर,वातानुकूलित कुर्सीयान,वातानुकूलित प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित 3 टीयर में यात्रा करने पर भी कोई रियायत नहीं दी जाती है। यदि आप किराये के अन्तर को भुगतान करना चाहते हैं तो भी उच्च श्रेणी में रियायत टिकट को बदला नहीं जा सकता । केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/निगम अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा खर्च वहन किये जाने पर किसी प्रकार की रियायत प्रदान नहीं की जाती है। न्यूनतम दूरी की यात्रा हेतु कुछ रियायते प्रदान की जाती है, जो कि संबंधित कोटियों में वर्णित है। उच्चतर श्रेणी हेतु विशेष रियायत पाने के हक के अनुसार प्रेस संवाददाताओं के लिए वातानुकूलित श्रेणी में प्रथम श्रेणी कूपन बुक वैध होगा। एक ही समय पर दो या उससे अधिक रियायत एक ही व्यक्ति को नहीं दी जाती है। सभी रियायतों को केवल स्टेशन/आरक्षण कार्यालय/बुकिंग कार्यालय के काउण्टर पर प्रदान किए जाते हैं। यदि कुछ व्यक्ति टिकट के बिना उपयुक्त टिकट के बिना या विस्तार यात्रा या रियायत टिकट की उच्चतर श्रेणी इत्यादि में प्रवेश करता है, उन(पु.) /(स्त्री) को किसी प्रकार के रियायत गाड़ी में भी प्रदान नहीं की जायेगी यद्यापि वह(पु.) /(स्त्री) नियमाधीन रियायत के पात्र हों। सामान्य 2वाता शयनयान और प्रथम श्रेणी किराये के बीच प्रथम श्रेणी रियायत किराये जोड़कर अन्तर का भुगतान करने पर प्रथम श्रेणी में रियायत हेतु हकदार व्यक्ति 2 वाता/शयनयान श्रेणी में भी यात्रा कर सकता है।
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