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तत्काल आरक्षण

 

तत्काल योजना

  • यात्रा आरंभ होने की तिथि को छोड़कर गाड़ी प्रस्थान के वास्तविक दिन के पांच दिन पहले से सुबह 8.00 बजे से तत्काल आरक्षण प्रारंभ होगा। उदाहरणः-यदि कोई गाड़ी 6 तारीख को खुलने वाली है तो तत्काल आरक्षण 1 तारीख सुवह 8.00 बजे से शुरू होगी।
    तत्काल योजना के अंतर्गत आरक्षण की मांग करने वाले यात्रियों द्वारा न आरक्षण के समय और न ही यात्रा के समय पहचान पत्र प्रस्तुतकिया जाना आवश्यक है।
  • वर्तमान में एक कोच को संपूर्ण रूप से तत्काल कोच नामित करने के बदले प्रत्येक गाड़ी के वाताअनुकूलित 2 टीयर, वाता-3 टीयर, वाता-कुर्सीयान, स्लीपर में निम्नलिखित तौर पर तत्काल कोटा उपलब्ध होगा-

वातानुकुलित-2 टीयर
4 बर्थ प्रति डिब्बा
वातानुकुलित-3 टीयर
6 बर्थ प्रति डिब्बा
वाता कुर्सीयान
6 सीट प्रति डिब्बा
स्लीपर
एक डिब्बा का 10% जो भी कम हो।

  • उन गाड़ियों और डिब्बों में जहां तत्काल का प्रयोग छः महिनों की अवधि यानि अप्रैल से सितम्बर तक सत 80% इससे अधिक है, ऐसे में व्यस्त अवधि में लागू तत्काल प्रभार ही पूरे बर्ष भर में यानि व्यस्त एवं गैर व्यस्त अवधि में लिया जाएगा।
  • तत्काल योजना के अंतर्गत निर्धारित बर्थ को निम्नलिखित रूप में बढ़ाना है-

श्रेणी
जहां तत्काल बर्थ 80% से अधिक है वहां पर निर्धारित की जाने वाली बर्थों की संख्या
वातानुकूलित- 2 टीयर
10 बर्थ प्रति डिब्बा
वातानुकूलित- 2 टीयर
16 बर्थ प्रति डिब्बा
वाता कुर्सीयान
16 सीट प्रति डिब्बा
स्लीपर
उपलब्ध बर्थ का 20%

कोई पृथक तत्काल गाड़ी निर्धारित नहीं की जाएगी। उपयोग न की गई तत्काल कोटा प्रतीक्षाबद्ध यात्रियों हेतु सिलीज कर दी जाएगी।
तत्काल प्रभार निम्न प्रकार संशोधित किया गया है---
श्रेणी
वर्तामान रूपयै में
 
गैर व्यस्त अवधि (15 जुलाई से 15 सितम्बर)
व्यस्त अवधि (16 सितम्बर से 14 जुलाई)
वाता 2 टीयर
200
300
वाता 3 टीयर
200
300
वाता कुर्सीयान
75
150
स्लीपर
75
150
गरीब रथ
वाता 3 टीयर(जी आर)
200
300
 
वाता कुर्सीयान
75
150
  • इस योजना के तहत की गई आरक्षण पर नाम परिवर्तन की सुविधा नहीं दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत चार्ट तैयार होने तक आरक्षण उपलब्ध होगी।
  • धन वापसी तथा डब्ल्यू/एल हेतु टीडीआर जारी करने के लिए सामान्य टिकटों पर लागू समय सीमा इस पर भी लागू होगी।
  • तत्काल टिकट जिसे गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के 24 घंटे तक निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया हो, को निरस्त करने पर, तत्काल चार्ज को छोड़कर टिकट पर कुल किराया चार्ज का 25% फ्लैट रिफंड प्रदान किया जाएगा। तथापि, निम्न परिस्थितियों में, इस योजना के अंतर्गत बुक किए गए टिकटों पर किराए और तत्काल प्रभारों की पूर्ण धनवापसी की जाएगीः-
  • यदि गाड़ी यात्री के यात्रा की प्रारंभिक प्राइंट पर 3 घंटे से अधिक समय तक विलम्बित रहे न कि बोर्डिगपाइंट पर, यदि यात्री के यात्रा का प्रारंभिक प्राइंट और बोडिंग पाइंट अलग है।
  • यदि गाड़ी दूसरे मार्ग पर चलाई जाने वाली है और यात्री याता करने के लिए इच्ठुक नहीं है।
  • यदि गाड़ी दूसरे मार्ग पर चलाई जाने वाली है तथा बोर्डिंग स्टेशन और गंतव्य या दोनों स्टेशन इस मार्ग पर नहीं है।
  • ऐसे मामले में जिसने वह कोच न जोड़ा गया हो, जिसमें तत्काल स्थान निर्धारित किया गया हो और यात्री को उसी श्रेणी में वैकल्पिक स्थान उपलब्ध न कराया गया हो।
  • यदि यात्री को निचली श्रेणी में स्थानदिया गया है और वह उसमें यात्रा करना नहीं चाहता । यदि यात्री निचली श्रेणी में यात्रा करता है तो यात्री को किराया और तत्काल प्रभारों, यदि कोई हो, के अन्तर का भुगतान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत चार्ट तैयार करने तक ही आरक्षण उपलब्ध है।
  • तत्काल योजना के तहत तत्कालिक स्टेशन से बोर्डिंग सुविधा सहित गाड़ी केप्रारंभिक स्टेशनसे अंतिम स्टेशन तक आरक्षण किया जाएगा। गाड़ी में स्थान की उपलब्धता का भरपूर उपयोग को ध्यान में रखते हुए एवं इसे मुक्त रखते हुए या दूरी पर प्रतिबंध लगाते हुए या एक छोर से दुसरे छोर तक चलने वाली निर्धारित गाड़ियों की तत्काल बुकिंग पररोक लगाने का विशेषाधिकार श्रेत्रीय रेलों को दिया गया है।
 




Source : Welcome to North East Frontier Railway / Indian Railways Portal CMS Team Last Reviewed : 09-02-2011  


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