संपुष्ट आरक्षण टिकट पर यात्री के नाम में परिवर्तन
अन्यथा, जिस व्यक्ति के नाम से बर्थ या सीट आरक्षितहै केवल वे है केवल वे इसका उपयोग करेंगे तथा किसी अन्य व्यक्ति के नाम यह हस्तांतरित नहीं होगी।
महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को रेल प्रशासन ने उस यात्री, जिस के पास आरक्षित सीट या बर्थ है, के नाम परिवर्तन की अनुमति निम्नलिखित परिस्थितियों में दी है, यथा
जहां पर वास्तविक यात्री सरकारी सेवक हो और सरकारी सेवा में जा रहा है और गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के 24 घंटे पहले उचित प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किया जाए।
जब गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के 24 घंटे पहले यात्री अनुरोध करें कि उनके नाम का आरक्षण उनके परिवार के अन्य किसी सदस्य यानि पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पत्नी के नाम हस्तांतरित किया जाए।
जहां यात्री मानयता प्राप्त संस्थान के छात्र है और गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के 48 घंटे पूर्व संस्थान का प्रधान लिखित में यह आवेदन करता है कि एक छात्र के नाम दिया गया आरक्षण इसी संस्थान के दूसरे छात्र के नाम हस्तांतरित किया जाए।
जहां यात्री किसी विवाह समारोह का सदस्य है और ऐसे समारोह के कथित मुखिया गाड़ी प्रस्थान के निर्धारित समय के 48घंटे पूर्व लिखित आवेदन करता है कि विवाह समारोह की किसी एक सदस्य के नाम पर की गई आरक्षण दूसरे सदस्य के नाम हस्तांतरित किया जाए।
जहां यात्री राष्ट्रीय कडेट दल का समूह है और ऐसे समूह के प्रधान जो कोई अधिकारी है, गाड़ी प्रस्थान के 24 घंटे पूर्व लिखित आवेदन करता है कि किसी कडेट के नाम परकी गई आरक्षण दूसरेकडेट के नाम हस्तांतरित किया जाए ऐसे आवेदन को केवल एक बार स्वीकार किया जाएगा।
मद सं0(ग) (घ) (ङ) के मामले में समूह के कुल सं0से 10% अधिक हेतु परिवर्तन के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।