रेलवे के साथ मुआवजे के लिए पसंद करते हैं दावे के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी.
रेलवे के दावों की पसंद के लिए आवश्यक दस्तावेज:
गैर वितरण, कमी, क्षति आदि स्टेशनों पर बुक माल, पार्सल और सामान के लिए दावा प्रस्तुत करते हैं, दावेदार (ओं) से, चालान / आर आर / PWBill / Lugage टिकट नंबर और तारीख यानी पूर्ण बुकिंग विवरण प्रस्तुत करना होगा और स्टेशनों और दावे के विवरण के लिए. गैर प्रसव के मामले में, दावेदार (ओं) को अपने दावे के समर्थन में मूल रेलवे रसीद और beejuck प्रस्तुत करना होगा. कमी, क्षति, टूटना या रिसाव के मामले में, दावेदार (ओं) स्टेशन प्रबंधक / प्रसव के समय पर चिंतित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी कमी / मूल्यांकन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा. दावा भेजनेवाला द्वारा पसंद किया जाता है तो दावे सामान्य रूप से करने के लिए उसे भुगतान किया जाता है के रूप में इसके अलावा, भेजनेवाला परेषिती से प्राधिकरण के एक पत्र का उत्पादन होगा. दावा बीमित कंपनी द्वारा पसंद किया जाता है, तो वे भेजनेवाला और एक त्याग प्रमाण पत्र / परेषिती से प्राधिकार के पत्र से प्रस्थापन के पत्र का उत्पादन होगा. दावे के लिए कुछ एक एक करके और दावेदार (एस) की ओर से पसंद किया जाता है, तो मुख्तारनामा का उत्पादन होगा. दावेदार (ओं) दस्तावेजों के अभाव में अपने दावे को संसाधित नहीं किया जा सकता कि सराहना करनी चाहिए.
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 106 के मामले में दावेदार (ओं) संबंधित दावों के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में बुकिंग की तारीख से 6 (छह) महीने के भीतर उनके दावे को पसंद करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं.
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 103 के तहत, भेजनेवाला माल के मूल्य की घोषणा करनी चाहिए और इसलिए घोषित माल की वास्तविक कीमत के बराबर मुआवजा के लिए पात्र के क्रम में अतिरिक्त मूल्य पर प्रतिशत प्रभार का भुगतान. अन्यथा, दावेदार (ओं) केवल सामान के लिए दर Rs.100/kg में और अन्य वस्तुओं के लिए Rs.50/kg की दर से की एक अधिकतम मुआवजा दिया जाएगा.
वेबसाइट के माध्यम से मुआवज़े के लिए दावा कैसे रजिस्टर करने के:
सुविधाजनक बनाने के लिए एक विचार के साथ, ग्राहक वेबसाइट के माध्यम से मुआवजा और माल रिफंड के मामलों के लिए दावा रजिस्टर करने के लिए, एक अलग दावे वेबसाइट शुरू की है और वेबसाइट के पते http://www.claims.indianrail.gov.in है किया गया है.
पंजीकरण के बाद, दावेदार मामलों के निपटान के लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो असफल रहने के दावे के पंजीकरण की तिथि से 10 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा.
ग्राहक भी एक ही वेबसाइट के माध्यम से, मुआवजे का दावा और वापसी के मामलों की स्थिति के बारे में पूछताछ कर सकते हैं.
रेल दुर्घटना या अप्रिय घटना में एक यात्री की मृत्यु / चोट के लिए मुआवजे के लिए पसंद करते हैं दावे के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी.
रेलवे मृत्यु / रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124 के तहत परिभाषित के रूप में रेल दुर्घटना में एक यात्री की चोट के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं. इसी प्रकार रेलवे भी धारा के तहत परिभाषित के रूप में अप्रिय घटनाओं में एक यात्री और प्लेटफार्म टिकट धारक को मौत / चोट के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं 124 ए अधिनियम की, इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों के रूप में, हिंसक हमला, डकैती, दंगा करने, बाहर गोली मार या आगजनी ट्रेन में या ट्रेन से एक यात्री के गिरने के एक रेलवे स्टेशन या आकस्मिक के परिसर के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा.
यात्री की वजह से चोट मर जाता है या ग्रस्त अगर कोई मुआवजा रेलवे प्रशासन द्वारा इस धारा के तहत देय होगा बशर्ते कि:
उसके द्वारा (एक) आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास
(ख) आत्म प्रवृत्त चोट
(ग) अपने ही आपराधिक कृत्य
(घ) किसी भी कार्य नशा या पागलपन की स्थिति में उसके द्वारा की गई
(ई) किसी भी प्राकृतिक कारण या बीमारी या इस तरह के उपचार जब तक मेडिकल या सर्जिकल इलाज
कारण कहा अप्रिय घटना की वजह से चोट करने के लिए आवश्यक हो जाता है.
मुआवजे के लिए रेलवे की § दायित्व:
रेलवे मृत्यु / रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124 के तहत परिभाषित के रूप में रेल दुर्घटना में एक यात्री की चोट के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं. इसी प्रकार रेलवे भी धारा के तहत परिभाषित के रूप में अप्रिय घटनाओं में एक यात्री और प्लेटफार्म टिकट धारक को मौत / चोट के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं 124 ए अधिनियम की, इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों के रूप में, हिंसक हमला, डकैती, दंगा करने, बाहर गोली मार या आगजनी ट्रेन में या ट्रेन से एक यात्री के गिरने के एक रेलवे स्टेशन या आकस्मिक के परिसर के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा.
यात्री की वजह से चोट मर जाता है या ग्रस्त अगर कोई मुआवजा रेलवे प्रशासन द्वारा इस धारा के तहत देय होगा बशर्ते कि उनके द्वारा (एक) आत्महत्या या आत्महत्या की कोशिश की.
(ख) आत्म प्रवृत्त चोट.
(ग) अपने ही आपराधिक कृत्य है.
(घ) किसी भी कार्य नशा या पागलपन की स्थिति में उसके द्वारा की गई.
(ई) किसी भी प्राकृतिक कारण या बीमारी या मेडिकल या सर्जिकल इलाज इस तरह के व्यवहार के कारण की वजह से चोट करने के लिए आवश्यक हो जाता है जब तक अप्रिय घटना कहा.
दाखिल आवेदन के लिए § प्रक्रिया:
124 के तहत देय या रेलवे जगह पर निर्धारित प्रारूप में दुर्घटना की घटना की तिथि से एक वर्ष में साथ क्षेत्राधिकार होने ट्रिब्यूनल दावा पहले 124 ए रेल अधिनियम, 1989 के दायर किया जा सकता है मुआवजा के लिए एक आवेदन जो से यात्री अपने पास या टिकट या जहां दुर्घटना या अनहोनी घटना होती है या जहां गंतव्य स्टेशन के स्थान पर निहित है या जहां दावेदार सामान्य रूप से रहता है प्राप्त या खरीद.
दाखिल करने के लिए § शुल्क ट्रिब्यूनल में दावा:
कोई शुल्क रेल दावा ट्रिब्यूनल में दाखिल दुर्घटना या अप्रिय घटना के दावे के लिए शुल्क लिया जाता है.
किराया रिफंड के बारे में जानकारी
किराये वापसी करने § स्टेशन मास्टर:
एक) टिकट वापसी के नियमों के अन्य प्रावधानों, अनारक्षित / अप्रयुक्त टिकट पर किराया के हर वापसी के लिए विषय होगा, ऐसे टिकट जारी करने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को भाड़े की वापसी, पुष्टि करने के बाद इस तरह के स्टेशन मास्टर द्वारा दी जा के लिए प्रस्तुत किया जाता है जब स्टेशन के रिकार्ड से टिकट की वास्तविकता.
ख) टिकट वापसी के नियमों के अन्य प्रावधानों के आरक्षित टिकट, आरएसी टिकट और इंतजार सूचीबद्ध टिकटों पर किराया के हर धन वापसी के अधीन रहते हुए, जब इस तरह के टिकट समय के भीतर दी जानी टिकट जारी करने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को किराये की वापसी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जाएगा सीमा कंप्यूटर के माध्यम से या स्टेशन के रिकार्ड से टिकट की सत्यता की पुष्टि करने के बाद इस तरह के स्टेशन मास्टर द्वारा, नियमों में निर्धारित.
बशर्ते कि
स्टेशन टिकट जारी करने वाले, किराये की वापसी के अलावा किसी अन्य स्टेशन से यात्रा के लिए जारी किए गए थे जो टिकट के मामले में एक) पर देय होगी
i) के टिकट अनुसूची टिकट यात्रा के लिए वैध है जहाँ से स्टेशन से गाड़ी के प्रस्थान और समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, जारी करने वाले स्टेशन टिकट
ख) यात्रा टिकट टिकट वापसी के नियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण कर दिया है, अगर, स्टेशन प्रारंभ होकर
ख) किराया की वापसी भी है कि परिस्थितियों को टिकट जारी करने वाले स्टेशन और यात्रा आरंभ स्टेशन विषय के अलावा किसी अन्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा दी जा सकती है
i) के टिकट आरक्षण कार्यालय के काम के घंटे के दौरान और स्टेशन के लिए संबंधित गाड़ी का आरक्षण चार्ट के तैयार होने से पहले टिकट वैध है जहां से किराया की वापसी के लिए आत्मसमर्पण कर दिया है, और
ii) के टिकट और इसके ब्यौरे की असलियत कंप्यूटर के माध्यम से या स्टेशन के रिकार्ड से स्टेशन देने धन वापसी को सत्यापित कर रहे हैं.
टिकट को रद्द करने के लिए § समय सीमा
मैं) एक सीट या बर्थ का आरक्षण नहीं किया गया है जिस पर एक टिकट, टिकट जारी किया जाता है, जिसके लिए या पूरे दिन के लिए मान्य किसी भी टिकट के लिए 3 घंटे के भीतर गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद 3 घंटे के भीतर रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है गंतव्य स्टेशन के लिए दिन के अंतिम गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद, किराये की वापसी के निर्धारित कैंसलेशन चार्ज घटाने के बाद जारी करने वाले स्टेशन के टिकट पर की जाएगी.
अप्रयुक्त आरक्षित / आरएसी / WL टिकट के लिए स्टेशन / आरक्षण कार्यालय में किराया की वापसी के लिए दो) समय सीमा है
(एक) को 3 घंटे तक 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए टिकट के मामले में वास्तविक प्रस्थान के बाद
(ख) को 6 घंटे तक 201 से टिकट के मामले में गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद? 500 किमी.
(ग) के लिए 12 घंटे अधिक 500 कि.मी. से अधिक के टिकट के मामले में गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद.
(घ) आंशिक रूप से आरक्षित टिकट / अपनी यात्रा समाप्त जहां ट्रेन के आने के बाद 24 घंटे के भीतर आत्मसमर्पण कर दिया जाना चाहिए अनारक्षित इस्तेमाल किया.
(ई) कोई धनवापसी राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के लिए आंशिक रूप से इस्तेमाल किया आरक्षित टिकट पर स्वीकार्य है
सामान्य निर्धारित समय सीमा के बाद एनएफ रेलवे ओवर § स्टेशन मास्टरों को विवेकाधीन शक्तियों / निश्चित स्टेशन के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक
मैं) स्टेशन मास्टर्स निम्नलिखित स्टेशनों के बावजूद राजपत्रित या गैर राजपत्रित रूप में स्थिति के प्रभारी या मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक, वापसी के अनुदान के लिए विशेष विवेकाधीन शक्तियां सौंप दी गई है:
1. तिनसुकिया
2. दीमापुर
3. गुवाहाटी
4. सिलचर
5. न्यू कूचबिहार
6. न्यू जलपाईगुड़ी
7. सिलीगुड़ी टाउन सीबीओ
8. किशनगंज
9. कटिहार
ख) के ऊपर उल्लेख किया स्टेशनों या पीआरएस के स्टेशन मास्टर या सीआरएस वापसी के ही रिफंड नियमों में निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के कारण काउंटर पर स्वीकार्य नहीं है जहां उनके स्टेशन से जारी अप्रयुक्त टिकटों पर किराया के रिफंड दे सकते हैं.
ग) स्टेशन प्रबंधक या सीआरएस निर्धारित समय सीमा के भीतर धन वापसी लेने और टिकट इस्तेमाल नहीं किया गया है कि यह सुनिश्चित करने के बाद, वे लगाने के बाद perprescribed वापसी के नियम के रूप में लगाया सामान्य रद्दीकरण शुल्क वापसी के अनुदान देगा नहीं के लिए यात्री के तर्क के बारे में संतुष्ट है. वे संतुष्ट नहीं हैं, तो टीडीआर जारी करने की सामान्य प्रक्रिया केवल आरक्षित अथवा आरएसी टिकट के मामले में पालन किया जाएगा और खेद पत्र अनारक्षित या रुको सूचीबद्ध टिकटों के मामले में यात्रियों को दी जाएगी.
असाधारण डेटा रिपोर्ट (EDR) के आधार पर किराये का रिफंड पाने के लिए § असाधारण:
मैं) यात्री ऊपर अपने प्रारंभिक स्टेशन से गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान की तारीख से 5 दिनों के लिए कम्प्यूटरीकृत आरक्षित / आरएसी टिकट की प्रस्तुति पर, काम के घंटे के दौरान, सभी पीआरएस केंद्रों पर वापसी प्राप्त कर सकते हैं.
ii) इस प्रणाली के तहत रिफंड न होने की स्थिति में आरक्षित और आरएसी टिकट के लिए प्रदान किया जाएगा यात्रियों, निचली श्रेणी में यात्रा, कोच में एसी की विफलता, रेल सेवा की अव्यवस्था के कारण यात्रियों को प्रदान की नहीं रहने से यात्रा के विच्छेदन के रद्द होने को बदल दिया ट्रेनों और समूह टिकट पर यात्रा करने वाले व्यक्ति की कम संख्या.
ग) सूची टिकट इस प्रणाली के तहत नहीं दिया जाएगा
चार) वापसी वापसी के पीआरएस काउंटर भर में स्टेशनों पर नकद में अन्यथा स्वीकार्य है, जहां केवल उन मामलों में प्रदान किया जाएगा. नकद वापसी काउंटर (आंशिक रूप से प्रयुक्त टिकटों सहित) भर स्टेशन पर स्वीकार्य नहीं है जहां मामलों में, वापसी के लिए इस योजना के तहत स्टेशनों पर नहीं दिया जाना जाएगा.
इस प्रणाली के तहत वी) रिफंड ऐसे व्यक्ति को प्रदान की संबंधितों के टिकट पर आरक्षित है जो एक व्यक्ति को धन वापसी का दावा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आता है के लिए स्वीकार्य होगा. दावेदार अपने / अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी भी दस्तावेज की फोटो कॉपी आत्मसमर्पण करना होगा और सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों का उत्पादन करना चाहिए. वापसी के किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे. टिकट पर बुक एक व्यक्ति धन वापसी का दावा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आने में असमर्थ है, के मामले में टीडीआर जारी किए जाएंगे.
समय प्राप्त करने के लिए § दिशानिर्देश रिफंड वर्जित
एक) आप यात्रा की निर्धारित तिथि से 30 दिनों के भीतर टिकट कलेक्टर कार्यालय / बुकिंग कार्यालय या आरक्षण कार्यालय से टिकट जमा रसीद (टीडीआर) प्राप्त करना होगा स्टेशन / आरक्षण कार्यालयों में किराया की वापसी के लिए निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के बाद.
ख) इसके बाद आप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक / पता टीडीआर की सही शीर्ष पर दिखाई दिया, जिनमें से टीडीआर जारी करने वाले स्टेशन के क्षेत्रीय रेलों की वापसी के लिए किराये की वापसी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है. आवेदन का प्रारूप टीडीआर के रिवर्स पर दिखाई दिया है
ग) आवेदन यात्रा की निर्धारित तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए. किसी भी संबंधित गाड़ी की ड्यूटी टीटीई या कंडक्टर / गार्ड पर द्वारा जारी अगर मूल टीडीआर और मूल रिफंड प्रमाणपत्र संलग्न. घ) किराया या टीडीआर का कोई रिफंड स्टेशनों / आरक्षण कार्यालयों में या गंतव्य स्टेशन पर संबंधित गाड़ी के निर्धारित आने के बाद किराये की वापसी के लिए निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के बाद रुको सूचीबद्ध टिकट के खिलाफ दी जाएगी.
क्रेडिट कार्ड पर खरीदे गए टिकटों पर § वापसी
एक) आदेश में क्रेडिट कार्ड पर खरीदे गए टिकटों के खिलाफ वापसी योग्य राशि की तत्काल ऋण पाने के लिए. यात्री उसे करने के लिए सक्षम करने के लिए टिकट केवल ईडीसी मशीन क्रेडिट कार्ड के खिलाफ टिकट के लिए प्रदान की है और जारी करने के लिए निर्धारित किया गया है, जहां काउंटर से रद्द कर पाने के लिए आवश्यक है उसके बैंक खाते में वापसी योग्य राशि की तत्काल ऋण पाने के लिए.
ख) यदि यह निर्धारित क्रेडिट कार्ड काउंटर यात्री से रद्द कर दिया जाना संभव नहीं है अनुसूची यात्रा की तिथि से 30 दिनों के भीतर टिकट जमा रसीद (टीडीआर) प्राप्त करने के लिए किसी भी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय / बुकिंग कार्यालय / टिकट कलेक्टर कार्यालय दृष्टिकोण है . इसके बाद वह यात्रा की नियत तिथि से 90 दिनों के भीतर मूल टीडीआर और टिकट और यात्री मूल में चार्ज स्लिप की? की प्रतिलिपि संलग्न जोनल रेलवे टिकट जारी करने वाले के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (रिफंड) को लागू करने के लिए है.
ग) आप जैसे आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक और अपनी वापसी के आवेदन में कार्ड धारक का नाम जारी करने के क्रेडिट कार्ड के नाम के रूप में विवरण का उल्लेख करना होगा.
इंटरनेट टिकट पर टिकट किराए का § वापसी.
एक) इंटरनेट टिकट (ई टिकट) के खिलाफ किराये का नकद वापसी के किसी भी मामले में यात्री को नहीं दिए जाएंगे.
ख) (ई टिकट) के खिलाफ किराये की वापसी प्राप्त करने के लिए, यात्री टिकट जमा रसीद (टीडीआर) प्राप्त करने के लिए यात्री आरक्षण काउंटर / बुकिंग कार्यालय / टिकट कलेक्टर कार्यालय में यात्रा टिकट आत्मसमर्पण कर दिया जाना चाहिए
इसके बाद यात्री रेलवे से मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके खातों में राशि उनके मामलों और क्रेडिट कार्रवाई करेंगे जो आईआरसीटीसी को मूल टीडीआर के साथ अपने दावे को पसंद करते हैं जाएगा.
ग) जब भी मूल में टीडीआर या तो यात्रियों को स्वयं द्वारा या आईआरसीटीसी द्वारा किराये की वापसी के लिए टीडीआर जारी करने वाले स्टेशन के जोनल रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (रिफंड) को प्रस्तुत की है, वापसी के आदेश आईआरसीटीसी के पक्ष में ही जारी किया जाएगा जो बदले में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ग्राहक के कारण राशि स्थानांतरण होगा. किसी भी मामले में, मंजूर रिफंडेबल राशि सीधे यात्री के लिए भुगतान किया.
तत्काल टिकट पर किराये का § वापसी
तत्काल प्रभार को छोड़कर टिकट पर आरोप लगाया कुल किराये का 25% के एक फ्लैट में वापसी, ऊपर से 24 घंटे के लिए रद्द करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जो पुष्टि तत्काल टिकट रद्द करने पर दी जा सकती है. ट्रेन के निर्धारित समय से रवाना होने से पहले. इसके बाद, कोई वापसी पुष्टि तत्काल टिकट रद्द करने पर दी जा सकती है.
आरक्षित कोच और विशेष रेल आरक्षण के लिए धरोहर राशि का § वापसी.
एक) नकद द्वारा किए गए सुरक्षा जमा मूल और मनी रसीद में पूरा फ़ोल्डर के साथ वापसी के लिए आवेदन किया जब अतिरिक्त निरोध आदि के किसी अन्य राशि समायोजित करने के बाद दौरे के पूरा होने पर प्रारंभिक स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक द्वारा वापस किया जाएगा.
ख) सुरक्षा जमा की वापसी के मामले में सुरक्षा जमा की वापसी के लिए एक आवेदन / सुरक्षा जमा एकत्रित स्टेशन / नकद कार्यालय शुरू होने से यात्रा के जोनल रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (रिफंड) को प्रस्तुत किया जाएगा स्टेशन प्रबंधक द्वारा नहीं दी है , साथ मूल पैसे रसीद, जीएम / संचालन के दौरे क्रमादेशित, परिचालन आदेश, फ़ोल्डर और आरक्षित कोच / विशेष रेल जारी प्रमाण पत्र के साथ.
ग) जमानत राशि की वापसी के लिए दावा दौरे के पूरा होने से छह महीने के भीतर सीसीएम / वापसी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए.