सीजनटिकट
निम्नलिखित शर्तों के तहत किन्ही दो स्टेशनों के बीच द्बितीय श्रेणी में यात्रा करने हेतु सीजन टिकट जारी किए जाते हैं।
यात्रा का इरादा रखने वाले यात्रियों को एम.एस.टी/क्यू.एस टी भाड़ा के अतिरिक्त 1.00 रूपया की रकम वसूल कर परिचय पत्र के साथ-साथ सीजन टिकट जारी किया जाता है।
पहचान पत्र एवं उस पर चिपकाए गए धारक फोटो के विना सीजन टिकट अवैध है। पहचान पत्र 7वर्षों के लिए वैध होता है।
सीजन टिकट पर धारक के इस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान आवश्यक है। ऐसा न होने पर टिकट को अवैध माना जाएगा।
सामान्य यात्रियों के साथ-साथ विद्यार्थियों केलिए उपनगरीय और गैर-उपनगरीय होने के लिए 150 कि.मी. की अधिकतम दूरी के लिए सीजन टिकट जारी किए जा सकते हैं।
सीजन टिकटधारी द्बितीय श्रेणी में 10 कि.मी. का सामान ले जा सकते हैं छाता, टिफिन –बाँक्स आदि निःशुल्क लेजाने की अनुमति है।
150 कि.मी. से आगे के लिए सीजन टिकट केवल उन्हीं सेक्शनों में जारी किए जाते हैं, जहाँयह सुविधा केवल सामान्य यात्रियों को 01.04.1951 के पहले से दी जा रही थी।
सीजन टिकट पर ई.एम.यू.गाड़ियों में निःशुल्क अनुमति से अधिक सामान बुक नहीं किया जाना चाहिए।निःशुल्क अनुमति से अधिक अतिरिक्त सामान केवल ब्रेक-यान में सीजन टिकट पर बुक किया जा सकता है।
निःशुल्क भत्ता से बाहर अपने अतिरिक्त सामान को केवल सीजन टिकटके आधार पर ब्रेक यानमें बुक किया जा सकता है। त्रै.सी.टि. किराया मा.सी.टि.का 2.7 गुणा है।
सीजन टिकट हस्तान्तरणीय नहीं है।
पूर्ववर्ती टिकट की समाप्ति कि तिथि से 3दिन तक अग्रिम सीजन टिकट जारी किए जा सकते हैं।
सामान्य विद्यार्थी सीजन टिकट के लिए लागू दरके 50प्रतिशत पर अ.जा/अ.ज.जा. विद्यार्थियों के लिए सीजन टिकट जारीकिए जाते है।
सीजन टिकटधारी यात्रियों को आरक्षित डिब्बों एवं ऐसी गाड़ियों जिनमें दूरी प्रतिबंध लागू रहता है, में यात्रा करने की अनुमति नहीं हैं।
xवी कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थी निःशुल्क मासिक सीजन टिकट के हकदार हैं।
कम मूल्य मासिक सीजन टिकट धारी केवल 100 कि.मी. की दूरी तक यात्रा कर सकते हैं तथा सांसद/विधायक (अपने क्षेत्राधिकार के तहत)/जिलाधीश/अनुमंलाधिकारी/प्रखंड विकास अधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित व्यक्तिअसंगठित सेक्टर में काम करते हैं और उनका/उनकी आय प्रति माह 400/-रू0सेकम है तो उनसे 15/-रू भाड़ा लिया जाएगा इस कम मूल्य मासिक सीजन टिकट प्राप्त करने के लिए प्रखंड विकास अधिकारी/तहसीलदार इत्यादि की तरह सक्षम सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया पृथक आम प्रमाणपत्र भी अनिवार्य होगा।
बच्चों का सीजन टिकट वयस्कों के सीजन टिकट के आधे भाड़े पर जारी किया जाएगा।
बिक्रेता सीजन टिकट
- यहसीजनटिकटसिर्फद्वितीयश्रेणीमेंयात्राकेलिएमान्यहै।
- विक्रेतासीजनटिकट 150 कि.मी. कीअधिकतमदूरीकेलिएजारीकियाजाता है।
- बिक्रेता सीजन टिकट धारी को ऐसे मामलों को छोड़कर परिचय पत्र जारी किया जाएगा जहां इन्हें पहले से ही उपलब्ध परिचय पत्र वाले सामान्य मासिक एन.एस.टी केसाथ-साथ जारी किया जाता है।
- बहिर्यात्रा पर 60 किलोग्राम का निःशुल्क भत्ता लागू है बशर्ते कि वे वापसी यात्रा के दौरान अपने साथ खाली केन/टोकरी इत्यादि के अलवा अन्यकोई चीज लेकर न चलें।
- सामान्य परिस्थिति में 50रू.की न्यूनतम दर के शर्त पर सामान्य माप दरके छः गुणा के अतिरिक्त वजन के रूप में लिया जाएगा यदि आगे की यात्रा के लिए 60 कि.ग्रा. निःशुल्क भत्ता के अलावे अतिरिक्त सामान ले जाना हो या डिफेक्ट करना हो।
द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी का मासिक सीजन टिकट किराया
दूरी(कि.मी) | द्वितीय श्रेणी | प्रथम श्रेणी |
| रू | रू |
1-10 | 60 | 240 |
11-15 | 75 | 300 |
16-20 | 90 | 360 |
21-30 | 105 | 420 |
31-35 | 120 | 480 |
36-40 | 135 | |
41-45 | 150 | 600 |
46-50 | 165 | 660 |
51-55 | 180 | 720 |
56-60 | 195 | 780 |
61-65 | 195 | 780 |
66-70 | 210 | 840 |
71-75 | 225 | 900 |
76-80 | 240 | 960 |
81-85 | 235 | 940 |
86-95 | 270 | 1080 |
96-100 | 285 | 1140 |
101-110 | 300 | 1200 |
111-115 | 315 | 1260 |
116-125 | 330 | 1320 |
126-135 | 345 | 1380 |
136-140 | 360 | 1440 |
141-150 | 375 | 1500 |
प्रत्येक दूरी स्लैब के अन्तर्गत सभी दूरियों के लिए उपर्युक्त किराये समान होंगे।
5 वर्ष के एवं 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा निर्धारित उम्र सीमा तक विद्यार्थियों से उपर्युक्त किराए का आधा लिया जाएगा।
150 कि.मी. से अधिक दूरी के सीजन टिकटकेवल उन्हीं सेक्शनों पर जारी किए जाएंगी जहाँ ये सुविधाएं 1-4-1951 से पहले लागू की गई थी।
त्रैमासिक सिजीन टिकट का किराया सामान्य वयस्क/बच्चों के मा. सी.टि. किराए का 2.7 गुणा शुल्क लिया जाएगा।