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आरक्षण नियम

महत्वपूर्णः- वरिष्ठ नागरिकों के लिए- 1 सितम्बर 2001 से वरिष्ठ नागरिकोंके लिए मांगने पर ही पी आर एस (यात्री आरक्षण प्रणाली)से रियायत दी जाए और वर्तमान में इसमें किसी प्रकार का चूक नहीं हो। आरक्षित टिकट के मामले में आरक्षण मांग-पत्र पर रियायत के लिए मांग की जाए। वरिष्ठ नागरिक को रियायत पर टिकटजारी होने की स्थिति में यात्रा के दौरान संबंधित यात्री किसी सरकारी संस्था/एजेंसी/स्थानीय निकाय द्वारा जारी उनके आयु अथवा जन्म तिथि को दर्शाता कोई दस्ताबेजी साक्ष्य जैसे, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण-पत्र, स्थानीय निकास जैसे पंचायत/नियम/नगर-निगम अथवा अन्य किसी प्रामाणिक और पंजीकृत संस्था से जारी प्रमाण साथ  रखने का अनुदेश दिया जाता है। यात्रा के दौरान अगर किसी रेलवे अधिकारी द्वारा आयु संबंधी दस्तावेज की मांग  करने पर उसे दिखाई जाए।

सामान्यशर्तः- रेल प्रशासन कोचिंग टैरिफ में प्रकाशित नियिम एव शर्तों के तहत सीटों, वर्थ, कंपार्टमेंट अथवा मालडिब्बा का आरक्षण करता है। वर्थ अथवा सीट के आरक्षण की चाह रखने वालाकोई यात्री रेलवे आरक्षण कार्यलय/अधिकृत ट्रेवल एजेंसी से ही टिकट खरीदें।

सामान्यतः सभी क्षेणियों एवं सभी गाड़ियों के लिए 60 दिन पहले अग्रिम आरक्षण किया जाता हे । अग्रिम आरक्षण की अवधि अनन्य रूप से गाड़ी प्रस्थान की तिथि से प्रभावी होती है।

मध्यवर्ती स्टेशनों जहां गाड़ी अगले दिन पहुंचती है,वहां से यात्रा की तिथि से 60 दिन से ज्यादा में अग्रिम आरक्षण किया जा सकता है। ए आर पी गाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से यात्रा की तिथि से संबंधित है। इंटर सिटी डे गाड़ियों के मामले में ए आर पी कम है।

कोई व्यक्ति एक मांग-पत्र पर छः यात्रियों की बुकिंग प्राप्त करसकता है वशर्ते स्भी यात्री समान गंतव्य एवं समान गाड़ी के लिए हो।

एक समय में एक व्यक्ति से केवल एक मांग पत्र स्वीकार किया जाता है। हालांकि आगे की/वापसी यात्रा के लिए उस व्यक्ति से 2 या 3 मांग पत्र स्वीकार किये जा सकते हैं।

आवश्यक यात्रा टिकट केखरीद बिना स्थान आरक्षित नहीं किया जायेगा । अस्थाई आधार पर स्थान के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जायेगा।

जब यात्रीयों के लिए बर्थ आरक्षित किया जाता है, उसका आशय 9 बजे अपराह्हन से 6 बजे पूर्वाह्हन तक सोने के लिए स्थान उपल्ब्ध कराना होता है। 9बजे पुर्वोह्हन से 9बजे अपराह्हन तक संबंधित यात्री आवश्यकता होने पर डिब्बे में उपलब्ध स्थान क्षमता के अनुसार अन्य यात्रियों के लिए स्थान मुहैया कराते हैं।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे किसी भी पूछताछ अथवा आरक्षण संबंधी शिकायतके लिए प्रत्येक टिकट के ऊपर दायी ओर मुद्रित पी एन आर संख्याका प्रयोग करें।

कंप्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा जारी  पहले से खरीदी गई आरक्षण टिकट गाड़ी में यात्रा के साथ रखी जाए। उसी प्रकार, शून्य राशि वाले यात्री एवं आरक्षण टिकट यात्रा के लिए तबतक बैध नहीं है जबतक यात्रा के लिए बैध प्राधिकारी के पास न हो जो ऐसे टिकटोंके निर्गत को प्राधिकृत करता है। 

कंप्यूटर द्वारा स्थान का आबंटन पहले से परिभाषित लाजिक के आधार पर होता है । प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर उसी पी एऩ आर के तहत बुक किये गए व्यक्ति को सही स्थान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।

रेल प्रशासन आरक्षित स्थान उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा लेकिन इसकी गारंटी नहीं देता है और मुहैया नहीं कराए गए कैरेज अथवा किसी विशेषगाड़ी से सम्बद्ध आरक्षित कैरेज सहित ऐसे स्थान के कारण होने वाली असुविधा,हानि या अतिरिक्त व्यय के लिए क्षतिपूर्ति हेतु दावा नहीं स्वीकारकरेगा। किसी विशेष प्रकार के कैरेज की आपूर्ति अथवा किसी विशेष बर्थ या सीट के प्रावधान की गारंटी भी नहीं है।

यात्रियों के मार्गदर्शन हेतु टिकट पर मुद्रित प्रस्थान समय संकेतात्मक है। यात्रा तिथि की यात्री रेलवे स्टेशन से सही समय सुनिश्चित कर लें । ऐसे टिकट 60दिन पहले मुद्रित किये जाते हैं । टिकट जारी करने के बाद समय के किसी बदलाव को सूचित नहीं किया जायेगा।

हालांकि समय-सारणी में बदलाव की सूचना देने का हर प्रयास विज्ञापन/प्रचार के जरिए किया जाता है फिर भी रेल प्रशासन किसी यात्री की कोई गाड़ी छूट जाले पर किसी दावा/क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी नहीं होगा।

टिकटों का स्थानांतरण/पुनः विक्री प्रतिबंधित हैः-  

रेलवे अधिनियम की धारा 142के तहत वापसी यात्रा का कोई आधा एवं सीजन टिकट समेत यात्रा टिकट हस्तांतरणीय नहीं है।

अगर इस दृष्टि से प्राधिकृत कोई एजेंट या कोई गैर रेलवे व्यक्ति जोः

क) कोई टिकट बिक्री करता है या इसका प्रयास करता है या किसी वापसी टिकट का आधा भाग या अपने पास रखे आरक्षित सीट या बर्थ के किसी टिकट का भाग करता है या करने का प्रयास करता है अथवा वापसी टिकट या सीजन टिकट के आधे का वह रेलवे अधिनियम के तहत दण्डनीय होगा। 

इसका अतिरिक्त,यदि क्रेता या हस्तांतरित टिकट धारक यात्रा करता है या करने का प्रयास करता है, तब उसके द्वारा कम किए गए या प्राप्त किए गए टिकटको जब्त किया जा सकता है और उसे बिना टिकट यात्रा करने वाला समझा जाएगा।

क्रडिटकार्य द्वारा भुगतानः-आरक्षित टिकट जारी करने के लिए क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान भारत में कुछ नामित कंप्यूटरीकृत स्थलों के काउण्टर पर स्वीकार किए जाते हैं। उत्तर रेलवे में ये काउण्टर आई आर सी ए,आरक्षण कार्यालय,नई दिल्ली,दिल्ली जं0,सरोजनी नगर,किर्तिनगर,करकाडूमा और कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय, लखनऊ में है।

सभी मास्टर कार्ड एवं वीसा कार्ड स्वीकार किये जाते हैं।

सुपर फास्ट गाड़ियों पर आरक्षण शुल्क एवं पूरक प्रभारः-सुपर फास्ट गाड़ी पर आरक्षण शुल्क एवं पूरक प्रभार निम्न प्रकार हैः-

श्रेणी
आरक्षण शुल्क
सुपर फास्ट गाड़ियों पर पूरक प्रभार
वाता. प्रथम
35 रू.
50 रु.
वाता 2 टियर
25 रू.
30 रू.
प्रथम (मेल/एक्सप्रेस)
25 रू.
30 रू.
प्रथम (साधारण)
25 रू.
--
वाता 3 टीयर
25 रू.
30 रू.
वाता कुर्सीयान
25 रु.
30 रू.
शयनयान (मेल/एक्सप्रेस)
20 रू.
20 रू.
द्वितीय सिटिंग(मेल/एक्सप्रेस)
15 रू.
10 रू.
शयनयान (साधारण)
20 रू.
--
द्वितीय सिटिंग (साधारण)
15 रू.
--

आरक्षण शुल्क में संशोधन

समूह स्टेशन (क्लस्टर स्टेशन) परिभाषा को अब निलंबित कर दिया गया है।
बी पी टी (ब्लैक पेपर टिकट) जारी करने की प्रकिया अब बंद कर दी गई है।

1.राजधानी, शताब्दी एवं जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के अतिरिक्त सभी गाड़ियों द्वारा टिकट बुकिंग स्टेशन के अतिरिक्त अन्य स्टेशन से प्रारंभिक यात्रा केलिए बुक किये गए टिकट पर लागू संशोधित आरक्षण शुल्क निम्न प्रकार से दर्शाया गया है-

श्रेणी
वर्तमान आरक्षण शुल्क
टिकट जारीकर्ता स्टेशन से इतर स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करने के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण शुल्क
वाता. प्रथम
35 रू.
50 रू.
वाता 2 टीयर
25 रू.
40 रू.
वाता 3 टीयर
25 रू,
40 रू.
प्रथम वाता कुर्सीयान
25 रू,
40 रू.
शयनयान
20 रू.
30 रू.
द्वितीय सिटिंग
15 रू.
25 रू.

2.राजधानी, शताब्दी एवं जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों से टिकट बुकिंग स्टेशन के अलावा अन्य प्ररंभिक स्टेशन से यात्रा करने पर जारी किये गए टिकट पर बढ़ा हुआ आरक्षण शुल्क लागू होगा।

यात्री भाड़ा सूची में दर्शाए गए बेसिक भाड़े में ऐसे टिकटों पर जुड़ने वाले अतिरिक्त आरक्षण शुल्क निम्न प्रकार से दर्शाया गया हैः

श्रेणी
कुल प्रभार्य भाड़े में प्रभारित अतिरिक्त आरक्षण शुल्क राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां
वाता. प्रथम
20 रू.
वाता 2 टीयर
20 रू.
वाता 3 टीयर
20 रू.
वाता कुर्सीयान
20 रू.
 
शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां
एक्सक्यूटिव
20 रू.
वाता0 कुर्सीयान
20 रू.
 
जनशताब्दी अक्सप्रेस गाड़ियां
द्वितीय
15 रू.
वाता0कुर्सीयान
20रू.

 

1.मुफ्त वारंट पर यात्रा करने वालेसेनाके अधिकारी,रेलवे पास पर यात्रा करने वाले रेलवे एवंपी एंड टी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी और पहचान पत्र पर यात्रा करने वाले सांसदों को आरक्षण  शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है।

2.पहचान-पत्र पर यात्रा करने वाले सांसद,  इंडरेल पासधारक पर्यटक, ड्यूटी पास, सुविधा पास एवं पी टी ओर पर यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारी से पूरक प्रभार वसूलनीय नहीं है।

3.बिना पूरक प्रभार का भुगतान किये सुपर फास्ट गाड़ी में यात्रा कर रहा किसी यात्रीको पूरक प्रभारके अतिरिक्त 50 रू. पेनाल्टी के रूप में भुगतान करना होगा। हालांकि दूरी प्रतिबंध को पूरा करता थ्रू टिकट धारक कोई यात्री टिकट के अनुसार किसी मध्यवर्ती स्टेशन परकिसी सुपर फास्ट गाड़ी में चढ़ने  पर उसके लिए केवल पूरक प्रभार का भुगतान करना अपेक्षित होगा। 

बर्थ/सीट संख्या का सूचकः- सुनिश्चित आरक्षण वाले किसी यात्री को बुकिंग के समय बर्थ आबंटित किया जायेगा और प्रथम श्रेणी एसी सी एवं प्रथम श्रेणी कोच मामले के अतिरिक्त कोच एवं बर्थ सं0टिकट पर दर्शाया गया होता है।प्रथम ए सी सी एवं प्रथम श्रेणी के लिए कंपार्टमेंट/केबिन/कूपन/सं0 चार्ट तैयारी के दौरान आवंटिन किया जाता है।

निरसन के स्थान पर आरक्षण (आर ए सी):-आर ए सी के अंतर्गतजिन यात्रियोंका नाम होता है उन्हें प्रथमतः बैठने का स्थान आरक्षित होता है और गाड़ी प्रस्थान के पहले समय पर टर्निग अप नहीं करने वाले यात्रियों का आरक्षण अंतिम समय में निरसन के कारण होने वाले रिक्त बर्थ उन्हें आबंटिन करने की संभावना होती है।

आरक्षण कार्य कब बंद होता हैः-गाड़ी के नियत प्रस्थान से 4घंटे पहले तक आरक्षण काउण्टर पर आरक्षण हेतु अनुरोध स्वीकार किये जाते हैं,उसेक पश्चात गाड़ी के नियत प्रस्थान से एकघंटे पहले तक चालू काउण्टर पर आरक्षण किया जाएगा और इसके बाद रिक्त बर्थ/सीट उपलब्ध होने पर टिकट संग्रहक/कंडक्टर द्वारा प्लेटफार्म पर आरक्षण किया जायेगा।

मध्यवर्ती स्टेशनों से आरक्षणः- (क) केवल यात्रा टिकट  की खरीद पर ही बिना कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुबिधा वाले मध्यवर्ती स्टेशनों से सभी श्रेणियों में बर्थ के आरक्षण हेतु मांग-पत्र स्वीकार किये जाते हैं। ऐसे मांग-पत्र स्टेशन से गाड़ी के नियत प्रस्थान से 72घंटे पूर्व मध्यवर्ती स्टेशनों के स्टेशन मास्टर को दिये जाए। ये आवेदन तत्काल नजदीकी कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय को भेज दिए जाएंगे।

यात्री के विलंब आगमन के कारण आरक्षण का निरस्तीकरणः-आरक्षित बर्थ या सीट वालायदि कोई यात्री गाड़ी के नियत प्रस्थान से 10 मिनट पहले टर्न अप नहीं होता है, तब रेल प्रशासन उसके लिए आरक्षित स्थान का निरसन कर उसे प्राथमिकता के आधार पर आ ए सी सूची/प्रतीक्षा सूची यात्रीयों को आबंटित कर सकता है।

पढ़ने के स्थान में बदलावः-यदि कोई यात्री मार्ग के किसी स्टेशन से आरक्षित स्थान आक्यूपाई करने की इच्छा रखता है,उसे इच्छानुसार किसी भी मध्यवर्ती स्टेशन के प्रारंभिक स्टेशन से दूरी के बावजूद निम्नलिखित शर्तों पर चढ़ने की अनुमति होगीः-

i.टिकट क्रय किये गए स्टेशन पर लिखित में विशिष्ट अनुरोध अवश्य किया जाए और प्रारंभिक स्टेशन से गाड़ी के नियत प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पूर्व आरक्षण किया जाए।

ii.रेलवे प्रशासन प्रारंभिक स्टेशन से यात्री के चढ़ने वाले (बोर्डिंग) स्टेशन तक इस स्थान के प्रयोग का अधिकार रखता है।

iii.यात्री द्वारा न की गई यात्रा भाग के लिए कोई धन वापसी ग्राह्य नहीं होगा।

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यात्रा का स्थगन एवं यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन
(निम्न वर्णित संशोधित नियम 20.1.2006 से प्रभावी होंगे)

वर्तमान नियम
संशोधित नियम
यात्रा का स्थगन213,9 किसी आरक्षित, आर ए सी अथवा प्रतीक्षी सूची टिकट पर यात्रा स्थगन अथवा यात्रा को आगे बढ़ाना
1.आरक्षित, आर ए सी अथवा प्रतीक्षा सूची टिकट पर यात्रा स्थगन की अनुमति उसी श्रेणी में किसी भी अन्य गाड़ी में उसी दिन अथवा किसी परवर्ती दिन पर दी जायेगी यदि
213,9 किसी आरक्षित, आर ए सी अथवा प्रतीक्षा सूची टिकट का स्थगन अथवा आगे बढ़ाना
(क)गाड़ी जिसमें आरक्षण किया गया है, के नियत प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पूर्व आरक्षण कार्यालय के कार्य समय के दौरान टिकट प्रस्तुत किया जाता है और
(क) संपुष्ट टिकट (कनफरर्म्ड टिकट) – संपुष्ट टिकट पर यात्रा स्थगन की अनुमति उसी श्रेणी अथवा किसी उच्चतर श्रेणी में उसी गंतव्य अथवा किसी दूरस्थ गंतव्य केलिए उसी दिन अथवा किसी परवर्ती दिन पर किसी परवर्ती गाड़ी द्वारा दी जाएगी बशर्ते किः-
(ख)गाड़ी में स्थान उपलब्ध है जिसमें आरक्षण अपेक्षित है ।
     I.संपुष्ट अथवा आर ए सी अथवा प्रतीक्षा सूची स्थान उस गाड़ी में उपलब्ध है नया (फ्रेश) आरक्षण अपेक्षित है।
   II.मूल रूप से बुक की गई गाड़ी के नियत प्रस्थानसे कम से कम 24 घंटे पूर्व और कार्य समयके दौरान टिकट सुपुर्द करने की स्थिति में वह श्रेणी जिसके लिए आरक्षण अपेक्षित है, के लिए नया आरक्षण शुल्क भुगतान किया गया हो।
 III.        मूल रूप से बुक की गई गाड़ी के नियत प्रस्थान से 24 घंटों के भीतर और 4 घंटा पूर्व तथा कार्य समयके दौरान टिकट सुपुर्द करने की स्थिति में पहले बुक किये गए टिकट का 25% किराया निरस्त प्रभार के रूप में भुगतान किया हो।
 IV.        मूल रूप मे बुक गई गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद नियत प्रस्थान के पूर्व 4 घंटों के भीतर तथा नियम 21.6 (1) (ग) (यानि दूरी पर
आधारित 3/6/12 घंटे) तक और कार्य समय के दौरान टिकट सुपुर्द करने की स्थिति में पहले बुक किये गए टिकट का 50% किराया निरस्त प्रभार के रूप में भुगतान किया गया हो।
(ख)आर ए सी और प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट
आर ए सी और प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट पर टिकट यात्रा की स्थगन की अनुमति उसी श्रेणी अथवा किसी उच्चतर श्रेणी में उसी गंतव्य अथवा किसी दूरस्थ गंतव्य के लिए उसी दिन अथवा किसी परवर्ती दिन पर किसी परवर्ती गाड़ी द्वारा ही जाएगी वशर्ते कि-
      i.वह गाड़ी जिसमें नया (फ्रेश)आरक्षण है, में सुपुष्ट अथवा आर ए सी अथवा प्रतीक्षा सूची सुबिधा उपलब्ध हो।
     ii.मूल रूप से बुक की गई गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद तथा नियम 213.6(1) (ग) में वर्णित (यानि, दूरी पर आधारित 3/6/12 घंटे) अधिकतम समय-सीमा तक कार्य समयके दौरान टिकट सरेंडर (सुपुर्द) किया गया हो।
    iii.लिपिकीय प्रभार भुगतान किया गया हो
 
 
यात्रा को आगे बढ़ाना
(2) संपुष्ट, आर ए सी अथवा प्रतीक्षासूची टिकट पर यात्रा आगे बढ़ाने की अनुमति उसी श्रेणी में किसी पूर्ववर्ती गाड़ी द्वारा उसी दिन अथवा किसी पूर्ववर्ती दिन पर हो, यदिः
(2) यात्रा का आगे बढ़ानाः संपुष्ट आर ए सी और प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट पर यात्रा को आगे बढ़ाने की अनुमति उसी श्रेणी अथवा किसी उच्चतर श्रेणी में, उसी गंतव्य अथवा किसी दूरस्थ गंतव्यके लिए उसी दिन अथवा किसी पूर्ववर्ती दिन पर किसी पूर्ववर्ती गाड़ी द्वारा दी जायेगी वशर्ते किः
क) वह गाड़ी जिसमें आरक्षण अपेक्षित है, के नियत प्रस्थान से कम से कम 6 घंटे पूर्व आरक्षण कार्यालय में कार्य समय के दौरान टिकट सरेंडर किया गया हो और
ख) गाड़ी जिसमें आरक्षण अपेक्षित है, में स्थान उपलब्ध है
क) वह गाड़ी जिसमें नया (फ्रेश) आरक्षण अपेक्षित है, में संपुष्ट अथवा आर ए सी अथवा प्रतीक्षा सूचिबद्ध स्थान उपलब्ध हो।
ख) वह गाड़ी जिसमें आरक्षण है अथवा आरक्षण चार्ट बनने के पूर्व जो भी बाद में हो, के नियत प्रस्थान से 6 घंटे पूर्व तथा आरक्षण कार्यालय के कार्य समय के दौरान टिकट सरेंडर किया गया हो।
ग) संपुष्ट टिकट पर यात्रा को आगे बढ़ाने की स्थिति में वह श्रेणी जिसमें आरक्षण अपेक्षित है, के लिए नया(फ्रेश) आरक्षण शुल्क भुगतान किया गया हो।
घ) आर ए सी और प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकटों पर यात्रा की आगे बढ़ाने की स्थिति में लिपिकीय चार्ज भुगतान किया गया हो।
यात्रा के संशोधन हेतु शर्त
स्पष्टीकरणः-यदि मूल रूप से आरक्षित टिकट की गाड़ी के श्रेणी और उसी श्रेणी के किसी दूसरी गाड़ी जिसमें यात्रा स्थगन अथवा उसे आगे बढ़ाया गया है, के बीच किराया का अन्तर होने पर, जैसी स्थिति हो, अन्तर की धन वापस अथवा वसूली के शर्त पर आरक्षण में बदलाव किया जाएगा।
(3) यदि मूल रूप से बुक की गई यात्रा और संशोधित यात्रा हेतु किराया में अंतर हो तो किराया के अंतर को वापस या वसूल किया जाएगा, जैसी स्थिति हो, बशर्ते उपर्युक्त नियम 213(9) 1 एवं 2 कें प्रावधान शर्ताधीन हो।
(3) उपनियम (1) अथवा उप नियम (2) के अंतर्गत यात्रा के स्थगन अथवा आगे बढ़ाने की अनुमति बिना किसी निरस्तीकरण प्रभार के केवल एक बार ही दी दाएगी लेकिन .................... के भुगतान पर
(4) उपर्युक्त उपनियम के तहत यात्रा का स्थगन अथवा यात्रा आगे बढ़ाने की अनुमति सिर्फ एक बार री दी जाएगी।
क) आरक्षण टिकट केमामले में फ्रेश आरक्षण शुल्क और
(5) तत्काल प्रभार के भुकतान के बाद भी तत्काल कोटा पर सामान्य टिकट यात्रा का स्थगन या यात्रा आगे बढ़ाना लागू नहीं होगा।
ख)आर ए सी और प्रतीक्षा सूची टिकट के मामले में लिपिकीय
 
संशोधित टिकट के निरस्तीकरण पर धन वापसी
 
(4) उप नियम (1) अथवा उपनियम (2) के अंतर्गत टिकट जिस पर यात्रा परिवर्तित की गई है, को निरस्त किया जाता है तो निरस्त प्रभार निम्न प्रकार से भुगतान करना होगाः-
(6) यदि उस टिकट पर, जिस पर उपर्युक्त उप नियम के तहत यात्रा परिबर्तित किया गया है,को निरस्त किया जाता है तो निरस्त प्रभार निम्नवत भुगतान करना होगाः
(क) आरक्षण के स्थगन अथवा आगे बढ़ाने की अनुमति के समय मूल आरक्षण निरस्त किये जाने पर निरस्त प्रभार जितना देय के रूप में हो एवं
(ख) परिवर्तित आरक्षण मानो यह परिवर्तित आरक्षण नया आरक्षण हो, के संदर्भ में देय निरस्त प्रभार
(क) यात्रा के स्थगन/आगे बढ़ाने के समय मूल आरक्षण हेतु टिकट निरस्त या गया है तो निरस्त प्रभार जितना देय के रूप में हो
(ख) परिवर्तित आरक्षण मानो यह परिवर्तित आरक्षण नया आरक्षण हो,के संदर्भ में देय निरस्त प्रभार
 
(ग)उस स्थिति में जहां यात्रा में संशोधन के समय 25% निरस्तीकरण प्रभार वसूला गया था तो उपर्युक्त (क) में उल्लिखित निरस्तीकरण प्रभार की पुनः उगाही नहीं की जाएगी र उपर्युक्त (ख)में उल्लिखित निरस्त प्रभार की उगाही की जाएगी

 

महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव स्थानः-प्रत्येक यात्री सवारी गाड़ी में महिलाओं के लिए निम्नतम श्रेणी दर्ज का एक कम्पार्टमेंट निर्धारित किया गया है।

गाड़ी प्रारंभिक स्टेशन पर महिलाओं के लिए स्लीपर श्रेणी/द्वितीय सीट में भी कुछ बर्थ/सीट आरक्षित होते हैं।
इस डिब्बे अथवा कम्पार्टमेंट को आक्यूपाई करने वाला कोई पुरूष यात्री को न केवल दण्डित किया जाएगा वल्कि उसे कम्पार्टमेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा।
12 वर्ष से कम आयु के लड़के अपने संबंधियों या मित्रों के साथ किसी महिला कम्पार्टमेंट में यात्रा कर सकते हें।


 




 




Source : Welcome to North East Frontier Railway / Indian Railways Portal CMS Team Last Reviewed : 09-02-2011  


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