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खोया हुआ सामान या पार्सल

सामानकेनियम
ऐसेसामानजिसपरपूर्णरूपसेएवंस्पष्टरूपसेअंग्रेजीयाहिन्दीमेंपतालिखाहोउसेगाड़ीमेंलेजानेयाबुकिंगकेलिएस्वीकरनहींकियाजाएगा।ऐसेसामानजोसुरक्षितरूपसेपैककियागयाहोउसेतबतकगाड़ीमेंलेजानेयाबुकिंगकेलिएस्वीकारनहींकियाजाएगाजबतकसेभेजनेवालायाप्राधिकृतएजेन्टएकअग्रेषणपत्रबनाकरउक्तपैकिंगखराबयाअनुपयुक्तहैइसबातकोरिकार्डकरदेंकियदिकोईव्यक्तिअपनेसाथउसीगाड़ीमेंसामानलेजानाचाहताहोतोगाड़ीकेनिर्धारितप्रस्थानसमयसेकमसेकम 30 मिनटपहलेवहबुकिंगस्टेशनकेसामानकार्यालयकेसमझसामानकोप्रस्तुतकरेगा।ऐसेयात्रीजोअग्रिमरूपसेअपनास्थानबुककरातेहैंउन्हेंसाथहीसाथअपनेसामानकोभीअग्रिमरूपसेबुककरानेकीअनुमतिदीजातीहै।मी. 1 मी. 0.7 मी. कीबाहरीमापसेअधिकया 100 कि.ग्रा. सेअधिककेवजनवालेपैकेजपरहीभारीभरकमअधिभारलागूहै।ऊपरउल्लिखितकिसीभीएकआयामसेअधिककेपैकेजकोभारी-भरकममानाजाएगाभलेहीउसकावास्तविकवजनआयतनमितिकेआधारपरवजन 100 कि.ग्रा.सेकमहो।यद्यापि, यदिकोईभीएकआयामनिर्धारितमापका 10 प्रतिशतसेअधिकहोलेकिनवजनआयतनमितिकेआधारपर 100 कि.ग्रा. वजनकेअंदरहोतोइसेभारी-भरकममानाजाएगा।सामान्यदरका 2 गुणाभारी-भरकमअधिभारलगायाजाएगा।

आपत्तिजनकसामग्री, विस्फोटक, खतरनाक, ज्वलनशीलसामग्रीएवंखालीगैससीलिन्डर, सूखापुआल, जुआ, तेजाबएवंअन्यजंगलगीसामग्रीकोसामानकेरूपमेंबुककरनेकीअनुमतिनहींहै। 100 से.मी.x60से.मी.x25से.मी (लम्बाईxचौड़ाईxऊंचाई)केबाहरीमापवालेट्रंक,सूटकेसएवंबक्सेकोव्यक्तिगतसामानकेरूपमेंयात्रीडिब्बोंमेंलेजानेकीअनुमतिहोगी।यदिकिसीट्कंक, सूटकेसएवंबक्सेकीबाहरीमापकिसीएकभीआयामसेबढ़जाताहैतोऐसेवस्तुओंकोब्रेकयानमेंबुककरलेजानेकीआवश्यकताहोतीहैकियात्रीडिब्बेमें।वाता. 3 टीयरएवंवाता. कुर्सीयानडिब्बेमेंलेजानेयोग्यट्रंक।सूटकेसकाअधिकतमआकार 55 से.मी.x45 से.मी.x22.5 से.मी. होताहै।
चिकित्साप्रमाणपत्रकेअंतर्गतरोगीकेसाथअवलंबआदारवालेआँक्सीजनसीलिंडरकोसभीश्रेणीयोंमेंलेजानेकीअनुमतिहै।अवलंबआधारवालेआँक्सीजनसीलिंडरकेसाथनिःशुल्तरूपसेसामानलेजानेकीअनुमतिहै।

पण्यसामग्रीकोव्यक्तिगतसामानकेरूपमेंबुककरलेजानेकीअनुमतिनहींहै।
विशालआयामवालेसामानसिर्फब्रेकयानमेंहीलेजायाजासकताहै।सामानकीन्यूनतमशुल्क 30 रू. है।


आदेशानुसार, जहांतकसुपुर्दकिएजानेवालेव्यक्तिगतयाव्यावसायिकप्रकार के सामान एवं इसके परिमाण की बुकिंग का संबंध है, सवारी गाड़ी के ब्रेक यान में ढ़ोने में कोई बाधा नहीं है।


हालांकि,निःशुल्क छूट के रूप से ढ़ोने वाले सामान के अलावे सामान के मालिक के अधीन अतिरिक्त सामान को ढ़ोने के लिए स्केल एल. के अंतर्गत 1य5 गुणा अधिक शुल्क लिया जाता है।


प्रत्येक यात्री निःशुल्क लागत पर डिब्बे में अपनेसाथ जहां तक सामान ले जा सकता है को बिना किसी देय राशि के ले जानेकी अनुमति है। यात्रा के अलग-अलग श्रेणी के लिए निःशुल्क छूट में अंतर होता है। 5वर्ष एवं 12वर्ष से कम उम्र के बच्चेको 50 कि.ग्रा. के अधिकतम वजन तक निःशुल्क के आधा ले जाने की अनुमति है। आपको सीमान्त छूट की भी अनुमति है। सामान पर अधिकतम सीमा है जिसे डिब्बे के प्रत्येक श्रेणी में ले जाया जा सकता है। इन्हें नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

डिब्बे में सामान ढोने कि लिए निम्नलिखित अधिकतम सीमा का नि-शुल्क छूट,सीमान्त छूट की अनुमति है।

श्रेणी

निःशुल्क छूट

सीमान्त छूट

निःशुल्क छूट सहितअधिकतमपरिमाण की

 

 

 

अनुमति है।

वाता.प्रथम श्रेणी

70 कि.ग्रा

15 कि.ग्रा

150 कि.ग्रा

वाता.2 टीयर शयनयान/वाता.कुर्सीयान

50 कि.ग्रा

10 कि.ग्रा

100 कि.ग्रा.

वाता.3टीयर शयनयान/वाता.कुर्सीयान

40 कि.ग्रा.

10 कि.ग्रा.

40 कि.ग्रा.

शयनयान श्रेणी

40 कि.ग्रा.

10 कि.ग्रा.

80 कि.ग्रा

द्वितिय श्रेणी

35 कि.ग्रा.

10 कि.ग्रा.

70 कि.ग्रा.

 

यात्रियों को डिब्बे में अपने साथ निःशुल्क छूट केअलावे सामान दर के1.5गुणा शुल्क भुगतान कर उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणी के अनुसार अधिकतम सीमा तक अतिरिक्त सामान बुक कराकर ले जाने की अनुमति है।

यदि रास्ते में या गंतल्य स्टेशन पर कोई भी यात्री बिना बुक किए हुए या आंशिक तौर पर बुक किए हुए ऐसे सामान के साथ पकड़े जाते हैं जिसका वजन सामान के नि-शुल्क छूट से अधिक के वजन का हो तो सामान के निःशुल्क छूट से जितना भी अतिरिक्त वजन का बिना बुक किया हुआ सामान हो तो उस पर पहले जैसा मापदण्ड के 6 गुणा के बदले सामान मापदण्ड दर के 6 गुणा शुल्क लिया जाता है हालांकि, यदि बिना बुक किया हुआ या आंशिक रूप से बुक किया हुआ सामान के निःशुल्क छुट से अधिक का सामान पकड़ाता हो जो सीमान्त छुट के अन्दर हो तो सामान मापदण्ड दर के 1.5 गुणा शुल्क लिया जाता है। जब रास्ते में या गंतव्य स्टेशन पर कोई भी यात्री बिना बुककिए हुए या आंशिक तौर पर बुक किए हुए ऐसे सामान के साथ पकड़े जाते हैं जिसका वजन सामान के निःशुल्क छूट से अधिक के वजन का हो तो अनुमेय अधिकतम सीमा से अधिक वजन का बिना बुक किया हुआ सामान पर 50 रू.की न्युनतम सामान मापदम्ड दर कै 6 गुणा शुल्क लिया जाता है।
उपर्युक्त परिमाण से अधिक के सामान पहले से बुक कर ब्रेकयान में ढोए जा सकेंत हैं।

यदि आपका सामान निःशुल्क छूट से सीमान्त रूप से अधिक होता है तो आपसे आपकी यात्रा की श्रेणी में लागू होने वाला सामान्य सामान दर ही लिया जाएगा। यदि सीमान्त छूट से अधिक है तो दण्ड लिया जाएगा। यदि पता लगता है तो अपने अतिरिक्त सामान को सामान कार्यालय में बुक करने की बात सुनिश्चित करें, निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और यात्रा प्रारंभ करने के पहले अपनी टिकट को सामान टिकट विवरण से राँस रीटरेंसिंग द्वारा पृष्ठांकितकरवा लें।स्कूटर,साइकिल इत्यादि जैसे सामान केलिए निःशुल्क छूट लागू नहीं है।

रास्ते में सामान का खो जानाः
चलती गाड़ी में सामान की चोरी,डकैती हो जाने पर गाड़ी के कंडक्टर,कोच परिचारक या गार्ड यासरकारी रेल आरक्षी से संपर्क करें ।वे आपको क प्राथमिक सूचना रिपोर्ट का फार्म देंगे जिसे भर कर उन्हें सुपुर्द करें। उक्त शिकायत को आवस्यक कार्यवाई के लिए पुलिस स्टेशन को अग्रसारित  कर दिया जाता है। पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए आपको अपनी यात्रा बीच में नहीं छोड़नी होगी उक्त उद्येश्य के लिए बड़े रेल स्टेशनों पर आप रेल सुरक्षा बलसहायता चौकी से संपर्क कर सकते हैं।

सामान का गुम हो जाना या क्षतिग्रस्त हो जाना:-
जहाँ प्रबेक द्वारा बुक किए हुए सामान के मूल्य को पहले ही घोषित नहीं किया गया हो एवं निर्धारित प्रतिशत शुल्क जमा नहीं किया गया हो तो रेल की मौद्रिक देयता 100रूपए प्रति किलोग्राम में सीमित हो जाएगी।हालांकि,जहाँ प्रेषक ने प्रेषण के मूल्य की घोषण की है एवं निर्धारित प्रतिशत शुल्क जमा किया है तो वह दावा रकम प्राप्त करने का हकदार हो जो ऐसे सामान के मूल्य से अधिक नहीं होगा जिसकी घोषणा बुकिंग के समय की गई हो। प्रतिशत शुल्क की भुगतान की प्रक्रिया के विषय में सामान बुकिंग कार्यालय से जानकारी ली जा सकती है।

सामान की चोरीः

  • अंग्रेजी,हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषा में निर्धारित पी.डब्ल्यू. आर फार्म समय सारणी में या टी.टी.ई/गार्ड या सरकारी रेल आरक्षी एस्काँर्ट के पास उपलब्ध रहता है। फार्म को भरने के पश्चात किसी अधिकारी यथा-टी.टी.ई, गार्ड यासरकारी रेल आरक्षी एस्काँर्टके पास दूसरे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट को पंजीकृत करने के पिए जमा करें।
  • नागरिकों को बिना घूस दिए उपर्युक्त सभी प्रकार की सेवाएं एवं वचनबद्धता का सम्मान दिया जाएगा।

पालतू पशु,कत्ते,घोड़े अन्य जीवित पशु एवं पक्षियों को वहन करने के नियमः-

  • भारतीय रेल अधिनियम की धारा 77(क)के अंतर्गत जब तक प्रेषक मूल्य पर प्रतिशत शुल्क नियम 1301 के अनुसार प्रति हाथी 1500 रूपए, घोड़ा 750 रूपए,खच्चर, ऊंट या सींग वाले मवेशी 200 रूपए, गदहा, भेंड़, बकरी,  कुत्ता एवं अन्य पशु या पक्षी के लिए 30 रूपए देने का विकल्प न दे दें पशुओं के वाहक के रूप में रेलों की देयता सीमित है जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः-
  • पशु का मूल्य ऊपर उल्लिखित रकम से जब बढ़कर हो तो  प्रेषक या उसका प्राधिकृत एजेंट को प्रत्येक पशु के मूल्य को अग्रेषण नोट में घोषित करना आवश्यक है। प्रेषक या उसका प्राधिकृत एजेंट अग्रेषण नोट में इस बात को भी रिकार्ड करेगा की क्या मूल्य पर निर्धारित प्रतिशत शुल्क भुगतान करने के लिए वह वचन हेता है। भारतीय रेल अधिनियम की धारा 77(क) के शर्तों के अधीन वह मूल्य जिस पर पशु को ढोने के लिए स्वीकार किया जाएगा उस निर्धारित प्रतिशत मूल्य को क्या भुगतान करने के लिए वह चयन  नहीं करेगा।
  • मूल्य पर प्रेषक चाहे तो प्रतिशत शुल्क भुगतान करने या न करने का वचनदे या नहीं या रेलवे अपने कर्मचारियों के दुराचार या लापरवाही केकारण नहीं हुई विलम्ब या उनके एजेंट या प्रेषक द्वारा माल डिब्बा या वाहन के अति लदान से या पशुओं के अड़ियलपना से या माल से होने वी क्षति,विनाश या हानि केलिए डिम्मेवार नहीं है।
  • नियम-153में दी गई परिभाषा केअनुसार यानान्तरण की समय-सीमा समाप्त होने के बाद पशुओं की गैर-सुपुर्दगी या विकृति,क्षति, विनाश, हानि के लिए रेल जिम्मेवार नहीं होगा।

कुत्तों को ढोने के  लिए नियम एवं दरः-

  • ब्रेक यान और/या वाता.कोच एवं प्रथम श्रेणी यात्री डिब्बे में जब कुत्ते को ले जाना हो तो न्यूनतम शुल्क प्रति कुत्ता 10रूपए का पूर्वदत्त भुगतान करने पर ही नीचे निर्देष्ट वजनॆके आधार  पर (सामान दर) एल मापदण्ड पर शुल्क लिया जेगा। कुत्तेका वजन 30 कि.ग्रा. जब कुत्ते कोयात्री डिब्बे में ले जाना है,आंख से देखने वाले कुत्ते का वजन 60 कि.ग्रा. जब उसके साथ प्रथम श्रेणी में अंधा व्यक्ति हो तो हालांकि उससे उतना ही शुल्क लिया जाएगा मानो कुत्ते को ब्रेक यान में ले जाया जा रहा हो। कुत्तें काँलर एवं जंजीर में लगे हों। यात्रा  के दौरान कुत्तों कोखाना एवं पानी की व्यवस्था मालिक की अपनी होगी। ऐसे कुत्तों पर शुल्क सामान मापदण्ड दर सेछः गुणा अधिक वसूला जाएगा जो बिना बुक पाया जाएगा बशर्तें कि न्यूनतम शुल्क 50 रूपए होगा।
  • ऐसे यात्री जो वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या प्रथम श्रेणी में यात्रा कर हों,अपने सहयात्री की सहमति से डिब्बे में कुत्ते को अपने साथ तभी ले जा सकते हैं जब उपयुक्त खण्ड (1) के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाता है। शुल्क का भुगतान पूर्वदत्त  होगा। यदि सहयात्री कुत्ते को डिब्बे में ले जाने देने से असहमत हों जो उसे गार्ड यान में स्थानांतरित कर दिया जाता है एवं किसी प्रकार की धनवापसी नहीं की जाती है।यदि कुत्ते को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या प्रथम श्रेणी में बिना बुक किया हुआ पाया गया तो सामान मापदण्ड दर के छः गुणा शुल्क वसूला जाएगा बशर्ते की न्यूनतम शुल्क 50रूपया होगा।12वर्ष के नीचे के बच्चे के साथ कोई महिला यदि अकेले यात्रा कर रही हे तो कुत्ता पेटी दर के बराबर के शुल्क देकर ले जा सकती  है बशर्ते कि न्यूनतम शुल्क 10रू.होगा लेकिन डिब्बे में यदि दूसरी महिला प्रवेश करती है तो उसकी सहमति से ही कुत्ते को डिब्बे में रखने की अनुमति दी जा सकती है।कोई भी कुत्ता यदि बिना बुक का पाया गया तो जिस स्थान पर ऐसा पाया गया वहाँ तक की दूरी की कुत्ता-पेटी दर के 2गुमा शुल्क लिया जाएगा एवं प्रत्येक कुत्ता केलिए 20 रूपए की न्यूनतम दर से कुल शुल्क से अधिक की दूरी के लिए कुत्ता पेटी दर लिया जाएगा।
  • कुत्ते को वातानुकूलित कोच,शयनयान कोच,वातानुकूलित श्रेणी कुर्सीयान कोच,शयनयान श्रेणी एवं द्वितिय श्रेणी कोच में ले जाने की अनुमति नहीं है। इस नियमको भंग करता हुआ यदि कोई कुत्ता पाया गया तो उसे शीघ्र ही ब्रेक यान में भेज दिया जाएगा एवं सामान मापदम्ड दरसे 6 गुणा ज्यादा शुल्क लगाया जाएगा। बशर्ते कि न्यूनतम शुल्क 50 रू जमा लिया जाएगा।
  • यदि आरक्षित डिब्बे में कुत्ते को ले जाना हो तो उस पर कुत्ता पेटी की दर से शुल्क लिया जाएगा। यदि कोई कुत्ता बिना बुक पाया गया तो सामान मापदण्ड दर के 6 गुणा ज्यादा शुल्क लगाया जाएगा बशर्ते कि न्यूनतम शुल्क 50 रू जमा लिया जाएगा।
  • ऐसे बड़े कुत्ते जिन्हें ब्रेक यान की कुत्ता पेटी में नहीं ले जाया जा सकता है सी सामान दर पर विशेष गाड़ी में ले जाया जा सकता है जिस दर एवं शर्त पर घोड़े को ले जाया जाता है।

साइकिल,तिपहिया वाहन,मोटर साइकिल एवं स्वतः पहिया लगाव के साथ टेम्पू,साइड ठेला,गो-ठेला,बच्चा गाड़ी, सिक्शा के लिए शुल्क लेने हेतु नियम एवं दरें
चोरी/लूट/डकैती के मामले में प्रथम सूचना रपट(एक आई आर)/शिकायत दर्ज करनेके लिए प्रपत्रः-

चलती हुई गाड़ी में सवारी डिब्बा परिचर,कंडक्टर,गार्ड रेल सुरक्षा बल (रेसुब)और गाड़ी अभिरक्षक तथा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में रे.सु.ब.सहायता पोस्ट,रे सू ब पोस्ट एवं आउट पोस्ट केसमक्ष पुलिसको प्रथम सूचना रपट/शिकायत दर्ज करने का प्रपत्र अव उपलब्ध है। संबंधित यात्रियों को अनुरोध है कि सम्बद्ध सूचना को फार्म में भरें एवं उपर उल्लिखित रेलवे पदाधिकारियों/रे सु ब कार्मिकों को सौंपे। उसे पंजीकरण और अगली कार्रवाई हेतु संबंधित सरकारी रेल पुलिस (सरेपु) को तत्काल अग्रसारित किया जाएगा।यात्रियों को पुलिस के समक्ष उनकी रिर्पो दायर करने हेतु अपनी यात्रा भंग करना अपेक्षित नहीं है।

 




Source : Welcome to North East Frontier Railway / Indian Railways Portal CMS Team Last Reviewed : 10-02-2011  


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