Screen Reader Access Skip to Main Content Font Size   Increase Font size Normal Font Decrease Font size
Indian Railway main logo
खोज :
Find us on Facebook   Find us on Twitter View Content in English
National Emblem of India

हमारे बारे में

सामान्य जानकारी

यात्री सेवा

निविदाओं और अधिसूचनाएं

समाचार एवं अद्यतन

हमसे संपर्क करें



 
Bookmark Mail this page Print this page
QUICK LINKS
वरिष्ठ नागरिक

 

वरिष्ठ नागरिक
रेल यात्रा रियायते कराने हेतु सामान्य नियम
विकलांग व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिको के लिए टिकट बुकिंग

  1. रियायत केवल मेल/एक्सप्रेस के मूल किराये पर दी जाती है और गाड़ियों के किस्म अर्थात मेल/एक्स.या सवारी गाड़ी जिससे यात्री यात्रा करते हैं। सुपर फास्ट,आरक्षण प्रभार और संरक्षा सरचार्ज इत्यादि में रियायत की अनुमति नहीं दी जाती है।
  2. वरिष्ठ नागरिकों, को छोड़कर, राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में रेल किराये में कोई रियायत नहीं दी जाती है।
  3. वरिष्ठ नागरिकों,शारीरिक विकलांग,अंधे,मानसिक रोगी,हृदय रोगी,किडनी रोगी,केंसर तथा थैलसिमिया जैसे जटिल सोगी को छोड़कर,वातानुकूलित कुर्सीयान, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित 3 टीयर में यात्रा करने पर भी कोई रियायत नहीं दी जाती है।
  4. यदि आप किराये के अन्तर को भुगतान करना चाहते हैं तो भी उच्च श्रेणी में रियायत टिकट को बदला नहीं जा सकता ।
  5. केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/निगम अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा खर्च वहन किये जाने पर किसी प्रकार की रियायत प्रदान नहीं की जाती है।
  6. न्यूनतम दूरी की यात्रा हेतु कुछ रियायते प्रदान की जाती है, जो कि संबंधित कोटियों में वर्णित है।
  7. न्यूनतम दूरी की यात्रा हेतु विशेष रियायत पाने के हक के अनुसार प्रेस संवाददाताओं के लिए वातानुकूलित श्रेणी में प्रथम श्रेणी कूपन बुक बैध होगा।
  8. एक ही समय पर दो या उससे अधिक रियायत एक ही व्यक्ति को नहीं दी जाती है।
  9. सभी रियायतों को केवल स्टेशन/आरक्षण कार्यालय/बुकिंग कार्यालय के काउण्टर पर प्रदान किए जाते हैं। यदि कुछ व्यक्ति टिकट के बिना उपयुक्त टिकट के बिना या विस्तार यात्रा या रियायत टिकट की उच्चतर श्रेणी इत्यादि में प्रवेश करता है,उन(पु.)/(स्त्री)को किसी प्रकार के रियायत गाड़ी में भी प्रदान नहीं की जायेगी यद्यापि वह(पु.) /(स्त्री) नियमाधीन रियायत के पात्र हों।
  10. सामान्य 2 वाता शयनयान और प्रथम श्रेणी किराये के बीच प्रथम श्रेणी रियायत किराये जोड़कर अन्तर का भुगतान करने पर प्रथम श्रेणी में रियायत हेतु हकदार व्यक्ति 2 वाता टियर/शयनयान श्रेणी में भी यात्रा कर सकता है।




Source : Welcome to North East Frontier Railway / Indian Railways Portal CMS Team Last Reviewed : 10-02-2011  


  प्रशासनिक लॉगिन | साईट मैप | हमसे संपर्क करें | आरटीआई | अस्वीकरण | नियम एवं शर्तें | गोपनीयता नीति Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict

© 2010  सभी अधिकार सुरक्षित

यह भारतीय रेल के पोर्टल, एक के लिए एक एकल खिड़की सूचना और सेवाओं के लिए उपयोग की जा रही विभिन्न भारतीय रेल संस्थाओं द्वारा प्रदान के उद्देश्य से विकसित की है. इस पोर्टल में सामग्री विभिन्न भारतीय रेल संस्थाओं और विभागों क्रिस, रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाए रखा का एक सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है.