अमानती सामान घर
अधिकतर मुख्य स्टेशनों पर कलाँक रूम और लाँकर होता है हां आप निर्धारित प्रभार का भुगतान कर अपना सामान रख सकते हैं। यह यात्री सुविधा आपको एक या दो दिन जैसा आप चाहे बिताने की स्वधिनता देते हुए आपके सामान्य की सुरक्षित अभिरक्षा को सुनिश्चित करता है। क्लाँक रूम में सामान जमा करने की प्रक्रिया को आपकी सुविधा के लिए सरल कर दिया गया है। आपको केवल यह करना है कि आपको भलीभांति ताला बंद कर सामान जमा करना है, जिस पर आपको एक रसीद दी जाएगी। आपके सामान की प्राप्ति के रूप में भलीभांति हस्ताक्षर किया हुआ यह प्राप्ति रसीद सुपुर्दगी के समय निर्धारित प्रभार के साथसौंपा जाएगा।रसीद न सौपने पर सामान की सुपुर्दगी नहीं की जाएगी। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि सभी सामान/विस्तरबंद/यात्रा बैग सुरक्षित रूप से ताला बंद किये गए है अन्यथा रेलवे कार्मिकों द्वारा वे प्राप्त नहीं किए जाएंगे।
अमानति सामान घर और लाँकर सेवाओं के लिए शुल्क प्रभारः
| प्रति पैकेज | लाँकर |
रू0 | रू0 |
पहले 2 घंटे/आंशिक | 10.00 | 15.00 |
अगले 24 घंटे/आंशिक | 12.00 | 20.00 |
परवर्ती प्रत्येक 24 घंटे या आंशिक | 15.00 | 25.00 |
सुरक्षित जमालाँकरके लिए डिपोजिट 3रू0उपयोग के बाद धनवापसी की जाएगी। खतरनाक विस्फोटक, बदबूदार अथवा विनाशशील सामग्रियां को लाँकर के अंदर रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सामान की चोरी:-यदि चलती गाड़ी में सामान की चोरी अथवा डकैती हो जाती है तो आप गाड़ी के कंडक्टर, कोच सहायक, गार्ड और जी आर पी अभिरक्षी से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए फार्म ले सकते हैं।विधिवत फार्म भरकर अगले पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट के पंजीयन हेतु उपर्युक्त में से किसी एक अधिकारी के सुपुर्द कर सकते हैं।यात्रियों को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अपनी यात्रा विराम करनेकी जरूरतनहीं है।शिकायत रिपोर्ट दर्ज करने हेतु नमूना फार्म पृष्ठ सं0 144 पर दिखाया गया है। ये फार्म रेल सुरक्षा बल पोष्ठ और आउट पोष्टों पर भी उपलब्ध है।