यात्रा विराम के नियम (1.5.07 से लागू)
(क)एकल यात्रा के टिकट धारकों को 500 कि.मी. सेअधिक की दूरी पर मार्गस्थकिसी स्टेशन परयात्रा विराम की अनुमति है। हालांकि प्रारंभिक स्टेशन से 500 कि.मी. की यात्रा किए बिना प्रथमयात्रा विराम की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1000 कि. मी. की दूरी तक के टिकटों पर केवल एक यात्रा विराम की अनुमति दि जाएगी और लम्बी दूरी के टिकटों पर अधिकतम दो यात्रा विराम की अनुमति होगी। गाड़ी के आगमन एवं प्रस्थान के दिन को छोड़करकिसी भी स्टेशन पर यात्रा विरामकी अधिकतम अवधि केवल दो दिनों तक हो सकती है। सभी वापसी टिकटों के लिए प्रत्येक टिकट का आधा, एकल टिकट माना जाएगा।
उदाहरणः
1. | 800 कि.मी.के लिए एकल यात्रा टिकट वाला कोई यात्री 423 कि. मी. पर अपनी यात्रा विराम करना चाहता है। | अनुमेय नहीं है। |
2. | 600 कि.मी.के लिए एकल यात्रा टिकट वाला कोई यात्री 501 कि. मी. पर अपनी यात्रा विराम करना चाहता है। | अधिकतम दो दिनों के लिए अनुमेय है। |
3. | 1050 कि.मी.के लिए एकल यात्रा टिकट वाला कोई यात्री 400 कि. मी. और 801 कि.मी. पर अपनी यात्रा विराम करना चाहता है। | 801 कि. मी. की दूरी पर अधिकतम 2 दिनों के लिए एक यात्रा विराम अनुमेय है। |
4. | 2000 कि.मी.के लिए एकल यात्रा टिकट वाला कोई यात्री 800 कि. मी.और 905कि.मी.1505 कि.मी. पर अपनी यात्रा विराम करना चाहता है। | यात्रा विरामके प्रत्येक बिन्दु पर यात्री की इच्छा पर अधिकतम 2 दिनों की अवधि की दर से दो यात्रा विराम अनुमेय है। |
(ख)जब भी कोई थ्रू पैसेंजर कनेक्टिंग गाड़ी पकड़ने हेतु मार्ग परकिसी स्टेशन पर उतरता हैतो इसे यात्रा विराम नहीं माना जाएगा बशर्ते वह 24 घंटे से कम के लिए ठहरें हो। उदाहरण-दादर होकर पुने से जम्मू-तवी तक सीधा टिकटधारक यदि अगले दिन सुबह 6.25 बजे की मुम्बई-जम्मू तवी एक्सप्रेस पकड़ने हेति किसी दिन की गाड़ी से पुणे से मुम्बई यात्री करते हैं तो इसे यात्रा विराम नहीं माना जाएगा।
नोटः- कुछ गाड़ियों जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस आदि, जिनका पाइंट से पाइंट आदार पर पृथक सब सम्मिलित भाड़ा है, के टिकटों में यात्रा विराम अनुमेय नहीं है। अतः ऐसे आंशिक रूप से प्रयोग की गई टिकटों पर धन वापसी नहीं होगी।